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तिहरे हत्याकांड में मुखिया समेत 22 लोगों को आजीवन कारावास

तिहरे हत्याकांड में मुखिया समेत 22 लोगों को आजीवन कारावास

लोहरदगा 08 अगस्त (वार्ता) झारखंड में लोहरदगा जिले की सत्र अदालत ने तिहरे हत्याकांड मामले में आज 22 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश : प्रथम :गोपाल पांडेय ने यहां मामले में सुनवाई के बाद गोवर्द्धन भगत उसकी पत्नी मादो भगत और पुत्रवधू सुखमतिया भगत की जलाकर हत्या करने के आरोप में गुरी पंचायत के मुखिया राम उरांव ,वीरू उरांव ,सोमनाथ उरांव , पारस साहू , देशी मुन्ना साहू , दिवाकर साहू , माइकल खाखा , प्रवीण मिंज ,रामपूजन साहू ,जीवन मिंज , धुरी उरांव , मुक्ति खाखा , इरफान तिर्की ,नोबेल तिर्की , मीराज खाखा , इतवा पाहन , अमन कुजूर , संदीप उरांव ,झरिया भगत ,विजय यादव ,मुन्ना उरांव और राम कुमार उरांव को यह सजा सुनायी है।

आरोप के अनुसार दोषियों ने 17 अप्रैल 2016 को जिले के कैरी थाना क्षेत्र के चिपोगढ़ टोली निवासी गोवर्द्धन भगत पर झाड़फूंक करने और उसकी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाकर उसके घर आग लगा दी थी जिसमें गोवर्द्धन भगत, मादो भगत और सुखमतिया भगत की जलकर मौत हो गयी थी जबकि गोवर्द्धन भगत का पुत्र लालदेव भगत गंभीर रूप से झुलस गया। इस सिलसिले में गोवर्द्धन भगत के भतीजा राजेश भगत ने संबंधित थाना में 25 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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