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विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत

विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत

रांची, 31 जुलाई (वार्ता) झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ढुल्लू महतो की जमानत मंजूर कर ली है।

न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका मंजूर कर ली। विधायक श्री महतो पर भाजपा की ही एक महिला नेता से यौन शोषण करने का आरोप है। इससे पूर्व छह जुलाई को अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि विधायक श्री महतो पर धनबाद जिला भाजपा की एक पूर्व महिला नेता ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विधायक के खिलाफ पुलिस ने 04 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में महिला ने यौन शोषण के साथ-साथ विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया था। बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज कराया गया था।

बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई की सुबह न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय अदालत पहुंच कर बरोरा थाने में रंगदारी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में समर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने श्री महतो की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।

विधायक श्री महतो को मारपीट मामले में कुछ दिन पूर्व ही अदालत से जमानत मिली थी लेकिन दुष्कर्म के आरोप के मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक ने उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। श्री महतो 11 मई से ही जेल में बंद हैं।

सं.सतीश सूरज

वार्ता

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