राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 19 2019 9:22PM नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सात साल की सजादुमका 19 जनवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज दोषी को सात साल कारावास के साथ ही एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन ने आज बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पाॅक्सो) कांड संख्या-04/2017 और दुमका महिला थाना कांड संख्या-02/017 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने से संबंधित मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बोका सोरेन को दोषी करार देते हुये पाॅक्सो एेक्ट की धारा चार के तहत यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा और बचाव पक्ष की ओर से डी.एन.दास ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।सं सूरजवार्ता