राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 6 2019 6:21PM अपहरण के आरोपी को तीन वर्ष कारावास, जुर्मानाबांका, 06 फरवरी (वार्ता) बिहार में बांका की एक अदालत ने लड़की के अपहरण के आरोपी को आज तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय ) रामलाल शर्मा ने बौंसी थान क्षेत्र के मोहनपुर गांव की एक लड़की के अपहरण के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आफताब अंसारी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दोषी ने 14 अप्रैल 2017 को गांव की एक लड़की का अपहरण कर लिया था। इस मामले में लड़की के पिता ने आफताब के खिलाफ संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सं.उमेश.सूरजवार्ता