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राज्य » बिहार / झारखण्ड


परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले दो युवक को कठोर कारावास

पटना 26 मार्च (वार्ता) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2003 में फर्जीवाड़ा करने के लिए पटना की एक अदालत ने आज दो युवकों को दोषी करार देने के बाद तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद मधेपुरा जिले के आलोक कुमार और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज निवासी पंकज कुमार गांधी को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2003 की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, दोनों दोषियों के लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के हस्तलेखन से साक्षात्कार के दौरान हस्तलेखन के नमूने से मिलान करने पर अंतर पाया गया था। दोषियों पर लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाये जाने का आरोप था।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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