राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 12 2019 3:35PM हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैदपटना 12 अप्रैल (वार्ता) बिहार में पटना की एक त्वरित अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। त्वरित अदालत संख्या (दो) के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला निवासी दिलीप सिंह को अविनाश कुमार की गोली मारकर हत्या करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, दोषी ने 02 अप्रैल 1996 को पटना जिले में जानीपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थानी चौक के निकट इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अविनाश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाये थे। सं सूरज वार्ता