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हत्यारे पति समेत तीन को आजीवन कारावास

हत्यारे पति समेत तीन को आजीवन कारावास

बोकारो 08 मई (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के दाेषी पति के साथ ही सास और ससुर को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद सिंह (द्वितीय) की अदालत ने रोजी परवीन की हत्या के दोषी पति मो. आदम, सास शमा परवीन और ससुर मो. असलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक आर. के. राय ने यहां बताया कि मृतका रोजी परवीन और मो. आदम एक दूसरे से पूर्व से प्यार करते थे। समाजिक दबाव में लड़के के माता-पिता के खिलाफ दोनो को शादी करवाई गई लेकिन रोजी को उसके पति, सास और ससुर हमेशा प्रताड़ित किया करते थे। इन तीनों ने रोजी की 24 दिसंबर 2017 को जहर खिलाकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतका के पिता मो. हरबुल ने थाने में तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सं सूरज सतीश

वार्ता

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