Friday, Apr 26 2024 | Time 14:11 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

किशनगंज, 14 मई (वार्ता) बिहार में किशनगंज जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिन्हा की अदालत ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के गलगलिया थाना क्षेत्र के झोरागच्छ निवासी और आरोपित जंग बहादुर राजभर को भारतीय दंड विधान (भादवि) और पोस्को अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, गलगलिया थाना क्षेत्र के झोरागच्छ निवासी जंग बहादुर राजभर के खिलाफ 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। संबंधित थाने की तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष महाश्वेता कुमारी ने आरोपी जंग बहादुर राजभर के खिलाफ भादवि की धारा 376/ 506 एवं पोस्को अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सं.सतीश
वार्ता
image