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राइस मिल के नाम पर बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में प्राथमिकी

पटना 03 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राइस मिल चलाने के नाम पर बैंक को लगभग आठ करोड़ रुपये का घाटा पहुंचाने के आरोप में एक फर्म और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आज विशेष अदालत को सौंप दी।
ब्यूरो ने यह प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दर्ज कर विशेष न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत को सौंपी है। प्राथमिकी में पटना के नार्थ श्रीकृष्णापुरी मेसर्स ओम आस्था इंडो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और उसके तीन निदेशक शैलेश प्रताप सिंह, श्रीमती सुधा प्रताप और विशंभर सिंह नामजद हैं।
प्राथमिकी के अनुसार, तीनों निदेशकों ने फर्म का जमानतदार बनकर वर्ष 2012 में पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड, पटना शाखा से तीन करोड़ 88 लाख 69 हजार रुपये का ऋण रोहतास जिले में राइस मिल चलाने के नाम पर लिया। अभियुक्तों ने बैंक से फर्जीवाड़ा कर ऋण लिया और कर्ज के किस्तों की अदायगी नहीं कर बैंक को ब्याज सहित कुल आठ करोड़ 11 लाख 86 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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