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तिहरे हत्याकांड में सात लोगों को उम्रकैद

छपरा, 04 जुलाई (वार्ता) बिहार में सारण जिले की एक त्वरित अदालत ने तिहरे हत्याकांड के मामले में आज सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत संख्या (एक) के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद हत्याकांड के आरोपी पूजाकर तिवारी, चक्रधर तिवारी, कबड्डी ओझा, सरोज ओझा, ईशनाथ यादव, अशोक यादव और सत्येंद्र यादव को भारतीय दंड विधान (भादवि) की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर भादवि की धारा 302 और 149 में उम्रकैद और प्रत्येक आरोपियों को 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर दोषियों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं, सभी को भादवि की धारा 307 में आजीवन कारावास और धारा 148 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार भरतिया ने बताया कि जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी गांव में 11 मार्च 2009 को होली के दिन बच्चों के मिट्टी फेंकने के कारण हुए विवाद में नारायण यादव, मकरध्वज यादव और भोला यादव की हत्या कर दी गई थी तथा श्रीपत यादव, ममिला यादव, पिंटू यादव, मिथिलेश यादव, जीऊत यादव और देवनाथ यादव जख्मी हुए थे। मामले को लेकर संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान 17 गवाहों का परीक्षण किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार भरतिया और सुनीता कुमारी ने पक्ष रखा तो वहीं बचाव पक्ष से भुनेश्वर प्रसाद शर्मा और वीरेंद्र कुमार चौधरी ने पक्ष रखा।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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