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सृजन घोटाला: बैंक प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

पटना, 29 जुलाई (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार में अरबों रुपये के सृजन घोटाला मामले में आज एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर घोटाले को लेकर जेल में बंद आरोपित प्रवीण कुमार (तत्कालीन प्रबंधक, इंडियन बैंक भागलपुर) को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को जमानत पर मुक्त किये जाने से इंकार किया।
मामला वर्ष 2012 से 2014 के बीच का है। इस मामले में करोड़ों रुपये की राशि के चेक इंडियन बैंक के माध्यम से सृजन संस्थान के खाते में स्थानांतरित किये गये थे।
सं.सतीश
वार्ता
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