राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Aug 6 2019 7:01PM नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावासपटना 06 अगस्त (वार्ता) बच्चाें का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदलत ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार और भयादोहन के मामले में एक युवक को आज सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनसुार, दोषी ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियाे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर रुपये की वसूली की थी। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अदालत में सात गवाहों का बयान कलमबंद कराया।सं सूरजवार्ता