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राज्य » बिहार / झारखण्ड


अदालत बम कांड मामले में लंबू शर्मा को फांसी, सात को उम्र कैद

आरा 20 अगस्त (वार्ता) बिहार में आरा की अदालत ने न्यायालय परिसर में किए गए विस्फोट के मामले में आज मास्टर माइंड लंबू शर्मा को फांसी तथा सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय त्रिभुवन यादव की अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी तथा अखिलेश उपाध्याय, रिंकू यादव, चांद मियां, नइम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह और विनय शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है । इसी मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडे समेत तीन लोगों को पिछले शनिवार को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था ।
उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी 2015 को आरा न्यायालय परिसर स्थित हाजत के निकट बम विस्फोट हुआ था । इसमें पुलिस जवान अमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा 20 अन्य घायल हो गए थे । न्यायालय परिसर में बम लेकर आई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की संदिग्ध महिला नगीना देवी की भी विस्फोट से मौके पर ही मौत हो गई थी। बम विस्फोट में मची अफरातफरी का लाभ उठाकर जेल से पेशी के लिए लाए गए कुख्यात लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे । इस मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडे को 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी ।
उपाध्याय शिवा
वार्ता
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