राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Aug 26 2019 11:35PM नाबालिग के अपहरण मामले में दो दोषियों को सजादरभंगा 26 अगस्त (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने के मामले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आज दो दोषियों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने के अपराध में मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र में परबत्ता गांव के मो. रियाज और मो. फिरोज को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा पीड़ता को प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। मामला 05 अप्रैल 2017 की शाम दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र का है। अभियुक्तों पर नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप है। नाबालिग बालिका के साथ एक अन्य घटना का ट्रायल मधुबनी व्यवहार न्यायालय के प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन है।सं सूरजवार्ता