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गैरइरातन हत्या के मामले में दो लोगों को सजा

पटना, 11 सितम्बर (वार्ता) पटना की एक सत्र अदालत ने गैर इरादतन की गयी हत्या के मामले में आज दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नंदिता सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र निवासी बिंदा पासवान और चुन्नू ठाकुर को भारतीय दंड विधान की धारा 304 सह पठित धारा 34 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक-एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, 15 जुलाई 1995 को गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में दोषियों ने स्थानीय निवासी भीम उर्फ संतोष कुमार की हत्या कर दी थी। मामला हत्या का दर्ज किया गया था लेकिन अदालत में गैर इरादतन हत्या का ही मामला साबित हो सका।
सं.सतीश
वार्ता
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