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राज्य » बिहार / झारखण्ड


बीईओ को बुनियादी स्कूलों का प्रधानाध्यापक बनाया जाना अवैध

पटना 11 सितंबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में बड़े पैमाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) का तबादला कर उन्हें बुनियादी विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय का व्याख्याता बनाये जाने के निर्णय को अवैध करार देते हुये हुये आज राज्य सरकार को इस पर पंद्रह दिन के अंदर नये सिरे से विधिवत फैसला करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने देवशरण राउत एवं अन्य की बिहार सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक को 15 दिनों के अंदर इन तबादलों के मामले पर नए सिरे से विधिवत निर्णय लेने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार के 28 जून 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत राज्य के सैकड़ों बीईओ का तबादला किया गया था। इनमें अधिकांश बीईओ को बुनियादी विद्यालयों का प्रधानाध्यापक एवं कुछ को प्रशिक्षण महाविद्यालय का व्याख्याता बनाया गया है।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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