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गांजा व्यापारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

पटना 30 सितंबर (वार्ता) मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा का व्यापार करने के आरोप में आज एक व्यक्ति को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई के बाद लखीसराय जिले में बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव निवासी शंभू सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर लखीसराय के बड़हिया स्थित मराची थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 07 अप्रैल 2017 को वाहनों की जांच शुरू की। जांच के क्रम में दोषी को उसके वाहन में छुपा कर रखे गए 48 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि दोषी गांजे का व्यापार करता है और बरामद गांजा फतुहा से बड़हिया ले जा रहा था।
सं सूरज
वार्ता
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