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अवैध शराब बरामद करने के मामले में एक व्यक्ति को दस साल की सजा

दरभंगा, 17 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने अवैध शराब बरामद करने के मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत जिले के बहादुरपूर थाना क्षेत्र के बिउनी गांव निवासी चन्दन लाल देव को यह सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त का कारावास भुगतना होगा।

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने मामले के संबंध में बताया कि एक नवंबर 2018 को हरियाणा निबंधित एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई थी। मामले को लेकर सिमरी थाना में प्राथमिकी संख्या 139/18 दर्ज की थी जिसमें पांच लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान पश्चात दो लोगों के विरुद्ध 20 जनवरी 2019 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। अदालत ने 03 अक्टूबर को एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। वहीं, दूसरे अभियुक्त चन्दन को दोषी करार देते हुए काराधीन कर लिया गया।
श्री साहू ने बताया कि मामले की सुनवाई जीओ मुकदमा संख्या 998/18 के तहत चल रही थी। अदालत में 13 मार्च 19 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। आरोप गठन के महज सात माह के अन्दर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई कर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी गयी।
सं.सतीश
वार्ता
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