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दहेज हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

औरंगाबाद 13 नवंबर (वार्ता) बिहार में औरंगाबाद जिले की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए रेणु देवी की हत्या के मामले में दोषी उसके पति अखिलेश यादव एवं उसके ससुर योगेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, 06 मार्च 2018 को जिले के अरिगांव में विवाहिता रेनू देवी की उनके ससुराल में मौत हो गई थी। शव के मुंह से झाग निकल रहा था। इस सिलसिले में मृतका के भाई सत्येंद्र यादव ने खुदवा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें मृतका के पति अखिलेश यादव (25) और उसके ससुर योगेंद्र यादव (50) को अभियुक्त बनाते हुए कहा गया था कि इनके द्वारा दहेज के रूप में रेणु से एक मोटरसाइकिल और सोने की चेन मांगी जा रही थी। दहेज ना देने पर रेणु की जहर देकर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मामले का अनुसंधान कर भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) और 34 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले की जांच के बाद जिला जज की अदालत ने पाया कि दोनों अभियुक्तों की इस मामले में संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सं सूरज
वार्ता
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