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आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक राधाकृष्ण किशोर समेत पांच बरी

डालटनगंज, 18 नवम्बर (वार्ता) झारखंड के पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने आज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में निवर्तमान विधायक राधा कृष्ण किशोर समेत पांच लोगों को बरी कर दिया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निवर्तमान विधायक राधा कृष्ण किशोर, पूर्व विधायक सुधा चौधरी, पूर्व सांसद मनोज भुईयां, रहमत उल्लाह अंसारी, उमेश सिंह एवं श्रवण कुमार मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि मामले में तत्कालीन फ्लाइंग स्कॉड दंडाधिकारी सह कनीय अभियंता पंडवा अमित कुमार ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध जिले के पाटन थाना में एक मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उपरोक्त लोगों ने अनाधिकृत रूप से सरकारी स्थान का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया था। मामले में अदालत के द्वारा दिनांक 13 मार्च 2015 को उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। इस मामले में गवाही भी हुई थी। लेकिन साक्ष्य की कमी पाते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
सं.सतीश
वार्ता
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