Saturday, Apr 27 2024 | Time 06:46 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


सगे भाई के हत्यारे को उम्रकैद

पटना 29 नवंबर (वार्ता) सहोदर भाई की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के धनरुआ थाना क्षेत्र में सीरिया दक्षिणपट्टी गांव निवासी कुणाल बिंद को भारतीय दंड विधान की धारा 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
आरोप के अनुसार, 05 नवंबर 2016 को सीरिया दक्षिणपट्टी गांव में ही दोषी ने आपसी विवाद को लेकर अपने ही सहोदर छोटे भाई नागेश्वर बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सं सूरज
वार्ता
image