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डकैती के एक मामले में दोषी को दस साल की सजा

सुपौल 02 दिसंबर (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने डकैती के करीब चौदह साल पुराने मामले में आज दोषी को 10 वर्ष कारावास के साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रवि रंजन मिश्र की अदालत ने डकैती के एक मामले में सुनवाई के बाद त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मनियां निवासी सूरज सरदार को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, 31 जुलाई 2005 की मध्य रात्रि को लक्ष्मनियां गांव निवासी प्रभु यादव के मकान में हथियार से लैस 15-20 की संख्या में आए डकैतों ने नकद और आभूषण समेत लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति की डकैती कर फरार हो गए थे। लालटेन की रोशनी में प्रभु यादव के परिवार के सदस्यों ने सूरज सरदार को पहचान लिया था। इस मामले में सूरज के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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