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शौचालय घोटाले में कार्यपालक अभियंता समेत 25 के खिलाफ आरोप तय

पटना 03 दिसंबर (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के शौचालय घोटाला मामले में आज जल संसाधन विभाग के एक कार्यपालक अभियंता समेत 25 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया।
सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने खुली अदालत में आरोपितों को अभियोग का सारांश पढ़कर सुनाया। आरोपितों ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद न्यायालय ने भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 17 दिसंबर 2019 की अगली तिथि निश्चित की है।
आरोप-पत्र के अनुसार, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के कर्मचारियों ने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग किया और बैंक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की लगभग 14 करोड़ 36 लाख 91 हजार 509 रुपये का गबन किया।
पूर्वी पटना लोक स्वास्थ्य प्रमंडल में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जानी थी लेकिन आरोपितों ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं की राशि स्वयंसेवी संस्थाओं के खाते में ट्रांसफर कर घोटाले को अंजाम दिया। इस मामले की प्राथमिकी वर्ष 2017 में गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई थी। आरोपितों में पीएचईडी, जल संसाधन विभाग एवं बैंक कर्मचारियों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के संचालक शामिल हैं।
सं सूरज
वार्ता
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