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प्रेमिका की हत्या के दोषी चिकित्सक को उम्रकैद

जमशेदपुर 03 जनवरी (वार्ता) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने प्रेमिका की हत्या के मामले में दोषी चिकित्सक काे आज आजीवन कारावास के साथ ही 32 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला जज (प्रथम) राधाकृष्ण की अदालत ने मेड्रिटिना अस्पताल, आदित्यपुर की परिचालन प्रबंधक चयनिका कुमारी की हत्या कर शव को सूटकेस में ठिकाने लगाने के मामले में दोषी चिकित्सक डॉ. मिर्जा रफीकुल हक को यह सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पूर्व 22 दिसंबर 2019 को इस मामले में आरोपी डॉ. मिर्जा को दोषी करार दिया था आज सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 03 जनवरी 2020 की तिथि निर्धारित की थी।
आरोप के अनुसार, 03 नवंबर 2017 को दोषी चिकित्सक ने प्रेमिका चयनिका की जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल में लोहे की चेन से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में बंद कर स्टेशन के पास सड़क किनारे रख दिया था। 04 नवंबर को पुलिस ने चयनिका का शव बरामद किया था। छानबीन में संलिप्तता उजागर होने के बाद पुलिस ने डॉ. मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत में कुल 13 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए थे।
सूरज
वार्ता
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