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दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को चार साल की सजा

बेतिया, 06 मार्च (वार्ता) बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने दलित महिला के साथ दुष्कर्म का असफल प्रयास करने मामले में आज एक व्यक्ति को चार साल की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दिग्विजय सिंह की अदालत ने जिले के बैरिया थाना कांड संख्या 16/2002 में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास और दलित उत्पीड़न मामले में आरोपित महातम राव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी किया। साथ ही आर्थिक दण्ड की राशि से आधी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया।
लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने मामले के संबंध में बताया कि बैरिया थाना कांड संख्या 16/2002 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अदालत में यह मामला चल रहा था। मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि महातम राव ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था।
सौरभ सतीश
वार्ता
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