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उच्च न्यायालय ने मृत मां को जगाने की कोशिश करने वाले बच्चे की मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया

पटना, 28 मई (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहे बच्चे की एक दैनिक में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए आज बिहार सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को हलफनामा दाखिल कर घटना का विवरण देने और यह बताने का निर्देश दिया कि अनाथ बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार तथा रेलवे को हलफनामा दाखिल कर पूरी घटना की विस्तृत जानकारी देने के साथ यह भी बताने का निर्देश दिया है कि अनाथ बच्चे की देखभाल और शिक्षा का ख्याल कौन रख रहा है।
अदालत को बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. डी. यादव ने बताया कि मृत महिला के रिश्तेदार ने बयान दर्ज कराया है कि महिला सूरत से विशेष श्रमिक ट्रेन से कटिहार जा रही थी लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उतारा गया।
अंग्रेजी दैनिक में 28 मई को छपी खबर में पूर्व-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार के हवाले से कहा गया है कि रेलवे और जिला प्रशासन ने शव को उसके पैतृक गांव मधुबनी ले जाने की व्यवस्था की थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला की श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने के दौरान भूख और प्यास से मौत हो गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 03 जून को होगी।
शिवा सूरज
वार्ता
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