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एडीजे के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात पेश करने का आदेश

पटना 05 फरवरी (वार्ता) हत्याकांड में दो अभियुक्तों पर समान आरोप होने के बावजूद एक को अग्रिम जमानत देने और एक की याचिका खारिज करने के मामले को पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और अपर जिला न्यायाधीश के फैसले में विसंगति को देखते हुए केस से संबंधित पूरे कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद इस मामले में मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर अभियुक्त वृंद पासवान को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत लेने का आदेश दिया है। साथ ही अग्रिम जमानत देने वाले एडीजे के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए केस की फाइल समेत पूरे कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
मामला पटना जिले के दनियावां थाना क्षेत्र का है । इस केस में अभियुक्त पुतुर पासवान और वृंद पासवान पर आरोप कि दोनों ने कट्टा तथा लोहे के रॉड से सूचक और उसकी मां पर वार किया। इलाज के दौरान सूचक की मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया । पोस्टमार्टम में मौत का कारण शारीरिक चोट बताया गया । पटना सिटी के एडीजे प्रथम ने पुतुर की अग्रिम जमानत अर्जी को 11 नवम्बर 2019 को खारिज कर दिया, जबकि वृंद पासवान को 23 दिसम्बर 2019 को अग्रिम जमानत दे दी। अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी ।
शिवा
वार्ता
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