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सुपौल : हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

सुपौल, 11 फरवरी (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के मरौना थाना क्षेत्र के दानापुर गांव निवासी उदय मंडल को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जिले के मरौना थाने के दानापुर गांव के रहने वा उदय मंडल 30 अक्टूबर 2017 को गांव की ही सुकमरिया देवी के घर में घुसकर तकिया के नीचे से उसका मोबाइल चुराने लगा। इस बीच महिला की नींद खुल गई और उसने उदय का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपित ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस सिलसिले में महिला के परिजनों ने संबंधित थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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