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पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को जमानत मिली

रांची, 08 अक्टूबर (वार्ता)झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने श्री तिवारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें सशर्त्त जमानत दे दी। अदालत ने अगले छह माह तक उनके झारखंड आने और मोबाइल तथा मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगायी है।
इससे पहले चार अक्तूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में एसएसी, एसटी एक्ट भी लगाया गया है, ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है।
याचिका में कहा गया है कि सुनील तिवारी के खिलाफ राजनीतिक कारणों से यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है। इस आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि सुनील तिवारी के खिलाफ एक युवती ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सुनील तिवारी पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
विनय
वार्ता
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