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विधायक प्रकाश वीर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में छह माह की सजा

नवादा, 29 जुलाई (वार्ता) बिहार में नवादा जिले के रजौली (सुरक्षित) विधान सभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक प्रकाश वीर को आज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में छह माह का कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
सांसद एवं विधायक (एमपी- एमएलए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉड पर विधायक श्री वीर को मुक्त कर दिया।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी साकेत सौरभ ने बताया कि वर्ष 2005 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव में प्रकाश वीर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रजौली विधान सभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष शिववनारायण राम ने पाया कि प्रकाश वीर का रजौली थाना मोड़ व गोलाई मोड़ के समीप बिजली के खम्भा एवं राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या 31 पर सरकारी भूमि पर रहे पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में चुनाव से सम्बंधित बैनर एवं पोस्टर लगा हुआ है। थानाध्यक्ष ने स्वयं लिखित ब्यान के आधार पर रजौली थाना कांड संख्या-111/2005 दर्ज किया था। जिसमें प्रकाश वीर को अभियुक्त बनाया गया था।
मामले में शुक्रवार को अदालत ने प्रकाश वीर को बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 की धारा 3 ( 1 ) के तहत दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हालांकि, छह माह की सजा होने से उनकी विधायिकी पर कोई खतरा नहीं है।
सं.सतीश
वार्ता
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