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नागेश्वर राव पर जुर्माना, न्यायालय में बैठने की सजा

नागेश्वर राव पर जुर्माना, न्यायालय में बैठने की सजा

नयी दिल्ली, 12 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को न्यायालय की मानहानि का दोषी मानते हुए मंगलवार को एक लाख रुपए का जुर्माना और अदालती कार्यवाही समाप्त होने तक न्यायालय में एक कोने में बैठने की सजा सुनाई।

श्री राव को यह सजा बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर सुनाई गयी है। श्री राव ने मामले की जांच कर रहे प्रमुख अधिकारी ए. के. शर्मा का तबादला कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने श्री राव पर एक लाख रुपए का जुर्माना और न्यायालय की कार्यवाही खत्म होने तक न्यायालय में ही एक कोने पर बैठने की सजा सुनाई।

न्यायालय का मानना था कि श्री राव ने जांच अधिकारी श्री शर्मा का यह जानते हुए भी तबादला कर दिया किया उच्चतम न्यायालय ने जांच दल में बदलाव नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मिश्रा.श्रवण

वार्ता

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