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बेल जम्प मामले में प्रदीप त्यागी को मिली जमानत

जबलपुर, 23 जनवरी (वार्ता) व्यापमं घोटाले के आरोपी प्रदीप त्यागी को बेल जम्प के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के सेठ व न्यायमूर्ति व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने प्रदीप त्यागी को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए माह के दूसरे तथा चौथे सोमवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किये हैं। इसके अलावा पासपोर्ट भी जमा करने के निर्देश जारी किये हैं।
दायर जमानत आवेदन में कहा गया था कि व्यापमं घोटाले के मामले में एसटीएफ ने प्रदीप त्यागी के खिलाफ 2014 में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। एसटीएफ द्वारा दर्ज किये गये प्रकरण में उसे 6 अक्टूबर 2015 को जमानत का लाभ मिल गया था। जमानत की शर्त अनुसार उसे प्रत्येक सप्ताह थाने में हाजरी लगाना थी। जमानत की शर्त का पालन नहीं कर पाने के कारण न्यायालय ने उसके खिलाफ 1 जुलाई 2017 को गिफ्तारी वारंट जारी किया था। बेल जम्प किये जाने के कारण वह विगत 20 जुलाई 2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है।
युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रकरण के अन्य अभियुक्त जमानत पर है। जिसके बाद युगलपीठ ने बेल जम्प के मामले में आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया।
सं गरिमा
वार्ता
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