राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 14 2019 7:46PM पटवा को देश से बाहर जाने पर अदालत ने लगायी रोकइंदौर, 14 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र पटवा का पासपोर्ट अदालत में जमा कराने का अंतरिम आदेश देते हुये बगैर अनुमति उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।न्यायधीश वीरेंद्र सिंह ने श्री पटवा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुये आगे कहा कि जारी आदेश श्री पटवा के द्वारा पासपोर्ट जमा कराने के साथ प्रभावी होगा।उपमहाधिवक्ता अभिनव धनोतकर के अनुसार श्री पटवा ने बतौर निदेशक मेसर्स पटवा ऑटोमेटिव प्रायवेट लिमिटेड बैंक ऑफ बड़ोदा से ऋण लिया था। इस ऋण की अदायगी नहीं किये जाने पर उन्हें बैंक ने अगस्त 2014 में “विलफुल डिफाल्टर” घोषित कर दिया था। श्री पटवा द्वारा बैंक द्वारा “विलफुल डिफाल्टर" घोषित किये जाने के आदेश को चुनौती देते हुये अदालत के संमक्ष याचिका दायर की है।उपमहाधिवक्ता के अनुसार अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुये उक्त अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बैंक प्रकरण की सुनवाई होने तक श्री पटवा के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठायेगा लेकिन बैंक श्री पटवा से विधिवत ऋण वसूली करने के लिये स्वतंत्र है।प्रकरण की आगामी सुनवाई 05 मार्च 2019 निर्धारित की गयी है।सं नागवार्ता