राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: May 8 2019 8:52PM रिश्वतखोर कर्मचारी को कारावासजबलपुर, 08 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक विशेष न्यायाधीश ने आज वाणिज्यकर विभाग में पदस्थ रिश्वतखोर कर्मचारी को चार साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार वाणिज्यकर विभाग में पदस्थ रमाशंकर ने गोपालकृष्ण तिवारी से सेवाकर में छूट प्रदान करने की एवज में 15 हजार रुपये की मांग की थी। गोपालकृष्ण की शिकायत पर जांच कर 31 अगस्त 17 को छापामार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सं नागवार्ता