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शराब की अवैध बिक्री पर सख्ती से लगेगी रोक - राठौर

भोपाल, 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य में शराब की अवैध तरीके से बिक्री पर सख्ती से रोक लगायी जाएगी।
श्री राठौर ने वित्त वर्ष 2019 20 के लिए अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुयी चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में एक भी नया अहाता नहीं खुला। बार के लायसेंस के रिन्युवल के लिये ऑनलाइन आवेदन करने पर 7 दिन में रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। इस अवधि में रिन्यूअल का आदेश नहीं मिलने पर वह स्वयं रिन्यू माना जायेगा।
मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आबकारी ठेकों के वार्षिक नवीनीकरण के लिये पूर्व वर्ष की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक दरें तय की थीं। इसे हमने बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
श्री राठौर ने बताया कि वचन-पत्र के अनुपालन में प्रदेश में पहली बार कलेक्टर गाइड लाइन के रेट 20 प्रतिशत घटाये गये हैं। उन्होंने बताया कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं आयेगी। कर संग्रहण के लीकेज रोककर आमदनी बढ़ाई जायेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए पत्नी या बेटी को सह-खातेदार बनाने के लिये मात्र 1100 रुपये कुल शुल्क लगेगा। पहले सह-खातेदार के रूप में नाम जोड़ने पर संपत्ति के कुल मूल्य का 1.8 प्रतिशत का खर्च आता था।
पारिवारिक विभाजन के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी को 2.5 प्रतिशत से कम कर मात्र 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। अचल संपत्ति का पंजीयन शुल्क मात्र 600 रूपये कर दिया गया है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 3456 करोड़ 95 लाख 41 हजार रूपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
प्रशांत
वार्ता
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