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मिलावट पर न्यायालय ने किया जुर्माना

मुरैना, 30 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में सिंथेटिक दूध और उससे बनने वाली मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने अपमिश्रण से जुड़े एक लंबित मामले में सुनवाई कर संचालक पर साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पनीर में मिलावट करने वाले एक डेयरी संचालक पर आज साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। स्थानीय महाराजपुरा रोड स्थित इस डेयरी से पिछले दिनों खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के नमूने लिये और जांच करवाई गई। जांच में पनीर अमानक पाया गया।
निर्णायक अधिकारी एसके मिश्रा ने डेयरी संचालक नरेंद्र मोदी पर पनीर में मिलावट पाए जाने पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना किया है।
सं गरिमा
वार्ता
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