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मध्यप्रदेश में तीन तलाक संबंधी मुकदमा दर्ज, संभवत: प्रदेश का पहला मामला

बड़वानी, 03 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में तीन तलाक संबंधी मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जहां जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित महिला भी सक्रिय हो गयी है।
सेंधवा की पटेल कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवती ने आज पत्रकारों से चर्चा में बताया कि उसने सेंधवा के मैकेनिक नगर निवासी माहिम मंसूरी के विरुद्ध अपरहण, दुष्कर्म और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना को लेकर आवेदन दिया था, किंतु सेंधवा शहर थाना पुलिस ने कल भारतीय दंड संहिता 498 ए (प्रताड़ना) तथा मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। उसने आरोप लगाया है कि प्राथमिकी में अपहरण व दुष्कर्म संबंधी धाराओं का उल्लेख ही नहीं किया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि न तो उसने किसी न्यायालय में माहिन मंसूरी से शादी की है और न ही निकाह किया है।
युवती ने आरोप लगाया कि सेंधवा शहर थाना पुलिस ने एक पखवाड़े पूर्व शिकायत न दर्ज करते हुए उन्हें राजपुर भेज दिया और राजपुर पुलिस ने उन्हें बड़वानी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाने को कहा। बड़वानी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उन्हें सेंधवा जाने को कहा। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई 2019 को बड़वानी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्होंने आवेदन दिया था।
उसकी मां ने भी कहा कि जब किसी तरह का निकाह नहीं हुआ है तो तीन तलाक का मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि अनावश्यक प्रचार के लिए उन्होंने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर लिया।
दूसरी ओर सेंधवा शहर थाना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार फेसबुक पर दोस्ती के उपरांत 14 अप्रैल 2019 को युवती माहीन मंसूरी के साथ चली गई थी। उसके उपरांत वह राजपुर में 'लिव इन रिलेशनशिप' में रहे। कुछ दिनों उपरांत माहीन ने उससे पैसे की मांग और विभिन्न मुद्दों को लेकर कर मारपीट करना आरंभ कर दिया। हाल ही में 24 जुलाई को मारपीट करने के बाद उसकी मां को राजपुर बुलाकर माहिन में तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया।
सेंधवा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि युवती के 14 अप्रैल को गायब हो जाने पर दर्ज हुई गुमशुदगी के उपरांत उसने अगले दिन अपने बयानों में बालिग होने के चलते माहिन मंसूरी के साथ रहने का कहा था, इसके चलते पुलिस ने मामला समाप्त कर दिया था।
श्री बघेल ने गलत प्रकरण दर्ज किये जाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महिम के साथ रहने के बयानों के करीब साढे 3 महीने बाद युवती द्वारा की गई शिकायत की जांच के आधार पर कल सेंधवा शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं कि लिव इन रिलेशन को भी शादी जैसा माना जाना चाहिए।
युवती द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रताड़ना तथा मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला( विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 की मंजूरी के उपरांत जिले में यह पहली प्राथमिकी है।
संभवत: यह राज्य में भी इस तरह की पहली प्राथमिकी है।
श्री बघेल ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाले बयानों में पीड़िता अपना पक्ष रख सकती है, उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही भी सुनिश्चित हो जायेगी।
सं प्रशांत
वार्ता
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