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अदालतों में आयकर संबंधी लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने के प्रयास

भोपाल, 12 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ए के चौहान ने आज कहा कि अदालतों में आयकर संबंधी लंबित मामले कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक योजना घोषित की है, जिसके अनुसार संबंधित व्यक्ति आवेदन 31 दिसंबर तक आयकर विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते हैं।
श्री चौहान ने यहां पत्रकारों से कहा कि 'कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस' ( अपराधों के प्रशमन) के संबंध में कंपाउंडिंग एप्लीकेशन (प्रशमन आवेदन) 31 दिसंबर तक मंगायी गयी हैं। इस संबंध में अभी तक चार प्रशमन आवेदन आयकर विभाग के समक्ष आ चुके हैं। संबंधित मामलों के परीक्षण और छानबीन आदि में लगभग एक माह का समय लगेगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 546 व्यक्तियों या कंपनियों से संबंधित 831 अभियोजन शिकायतें अदालतों के समक्ष लंबित हैं। उन्हाेंने बताया कि लंबित अभियोजन प्रकरणों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) के लिए भले ही अभियोजन शिकायतों को दाखिल करने का वर्ष कोई भी हो, संबंधित व्यक्ति प्रशमन आवेदन 31 दिसंबर तक पेश कर सकता है। परीक्षण के दौरान आवेदन पात्र पाए जाने पर निर्धारित प्रशमन शुल्क भरवाकर संबंधित अभियोजन के निराकरण की कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब तक बेनामी संपत्ति से जुड़े 699 मामलों में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गयी है। आने वाले समय में ऐसे और प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशांत
वार्ता
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