राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Mar 7 2020 5:38PM सीवरेज का उपचार 31 मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देशभोपाल, 07 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरि ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को 31 मार्च 2020 तक सीवरेज का शत-प्रतिशत उपचार करने के निर्देश दिये हैं।आधिकारिक जानकारी में श्री नरहरि ने कहा है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ होने तक सभी नालियों एवं सीवरेज उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों का स्थानीय उपचार करें।सीवरेज का समय पर उपचार नहीं करने पर गंगा नदी के प्रकरण में जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्थानीय उपचार नहीं करने पर प्रति नाली प्रतिमाह 5 लाख रूपये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं प्रारंभ होने पर प्रति एसटीपी प्रतिमाह 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। एनजीटी के आदेशानुसार एसटीपी प्रारंभ होने की तिथि 31 मार्च 2021 है।बघेल वार्ता