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कोरोना वारियर्स बनने की शर्त पर व्यापमं के आरोपी को मिली जमानत

ग्वालियर, 20 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के एक आरोपी को कोरोना वारियर्स बनने की शर्त पर जमानत दे दी है।
न्यायधीश शील नागू और न्यायधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव ने व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले के एक आरोपी विनय शाक्य को कोरोना वारियर के रूप में काम करने की शर्त पर कल जमानत पर रिहाई के आदेश दिए। जमानत में न्यायमूर्ति द्वय ने कहा कि इसके लिए आरोपी विनय शाक्य को मुरैना जिले के कलेक्टर से संपर्क करना होगा और कलेक्टर के निर्देश पर कोरोना काल में वारियर्स बनकर लोगों की सेवा करना होगी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आदेश की अवहेलना की तो मुरैना कलेक्टर को उच्च न्यायालय को सूचित करना होगा। उसके बाद उच्च न्यायालय युवक की जमानत याचिका पर पुनर्विचार करेगा। उक्त मामला 2013 में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में विनय शाक्य ने मनोज शाह की जगह एक सॉल्वर का इंतजाम किया था और बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।
सीबीआई कोर्ट ने उसके खिलाफ झांसी रोड थाने में 2013 में मामला दर्ज किया था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज बनाने और परीक्षा अधिनियम की धारा में उसे गिरफ्तार किया गया था और 2017 से विनय जेल में है उसने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे कोरोना काल में वाॅरियर बनकर काम करने की शर्त पर जमानत दी है।
सं बघेल
वार्ता
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