राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 27 2020 8:26PM मध्यप्रदेश की 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएं निरस्तभोपाल, 27 जून (वार्ता) राज्य शासन द्वारा 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएँ निरस्त कर दी गई हैं। जनगणना-2021 के दृष्टिगत एक जनवरी, 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रतिषेध किया गया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय लटेरी, छतरपुर, महाराजपुर, बड़ागाँव, आष्टा, नागदा, अमरवाड़ा, उन्हेल, पिपलौदा, आगर, न्यूटन चिखली, बड़नगर, आलमपुर, बदनावर, मिहोना, तराना, कानड़, बड़ौद, खाचरौद, माकडोन, दबोह, सिंगरोली, छिंदवाड़ा, आलोट, सोयतकला, सांवेर, महूगाँव, मानपुर, हातोद, देपालपुर, बेटमा, राऊ, गोतमपुरा के वार्डो के विस्तार की अधिसूचना को निरस्त किया गया है।इसके अलावा सोनकच्छ, पिपलरवा बागली, करनावद, टोंकखुर्द, भौरासा, हाटपिपल्या, सिरोंज, राजगढ़, ब्यौहारी, जबलपुर, हनुमना, मनगवां, बैकुंठपुर, जीरापुर, बैतूल बाजार, सिरमौर, उमरिया, सुठालिया, टीकमगढ़, खिलचीपुर, शुजालपुर, विदिशा, मक्सी, माचलपुर, रतलाम, गोविंदगढ़, त्यौंथर, चाकघाट, खुजनेर, नईगढ़ी, सेमरिया, आरोन, ब्यावरा, जावर, इछावर, कोठरी, गुना, सुसनेर, लहार, पिछोर, मऊगंज, देवेन्द्र नगर और नगरीय निकाय खांड़ के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।बघेलवार्ता