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अवैध कालोनियां बनाने के मामले में छ: व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधडी के 10 मामले दर्ज

रतलाम,13 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के रतलाम में सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध कालोनियां बनाकर प्लाट बेचने के मामले में जावरा प्रशासन ने छ: व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधडी के 10 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।
एसडीएम राहूल धोटे ने बताया कि 12 सितंबर को जावरा पुलिस थानों में 10 एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें एक एफआईआर जावरा शहर थाना और 9 एफआईआर औद्योगिक क्षेत्र थाने में दर्ज कराई गई है। जावरा शहर में कुल 142 कालोनियों का निर्माण किया गया है जिनमें से 33 कालोनियां ही हस्तांतरित की गई है। शेष 39 कालोनी अविकसित होने से अहस्तांतरणीय हैं। शेष 70 कालोनियां पूर्णतः अवैध की श्रेणी में रखी गई है। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि इन भू माफियाओं ने कालोनी विकसित करने में कई प्रकार की अनियमिताएं की थी। आपराधिक मामलों में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में की गई है, जो आयोग को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा शिकायत में आयोग को भेजी गई थी। मानव अधिकार आयोग को की गई उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आयोग द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन भोपाल, आयुक्त उज्जैन संभाग, कलेक्टर जिला रतलाम को पत्र जारी कर जांच करवाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने बताया कि दल गठित कर अवैध एवं अविकसित कालोनियों की जांच कराई गई। जांच में जिन कालोनियों में कमियां पाई गई उनके विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनमें सत्य साई विहार कालोनी, तिलक विहार कालोनी, पहाडिया रोड स्थित अरिहंत कालोनी के पास स्थित कालोनी के कालोनाइजर राहुल ओस्तवाल, आदर्श नगर कालोनी कालोनाइजर प्रकाशचन्द्र, राजेन्द्र जयन्त परिसर कालोनाइजर अनिल कुमार एवं विजय कुमार दसेडा, मंदसौर रोड जावरा स्थित कालोनी कालोनाइजर मोहम्मद आसीफ मिर्जा, जैन कालोनी कालोनाइजर अनिल कुमार कोठारी, संजय काम्प्लेक्स कालोनी, तथा ग्राम सुजावता में निर्मित दो संजय काम्प्लेक्स के संजय पिता हीरालाल गंगवाल शामिल हैं।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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