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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


गरियाबंद में कल से एक सप्ताह का लॉकडाउन

गरियाबंद, 22 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कल से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1837 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आज यह आदेश प्रसारित किया गया है।
पूर्व में जारी आदेश को अधिनामित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में कल रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर की रात्रि 12 बजे की अवधि के लिए लागू की गई है। गरियाबंद जिले अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।
मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा। पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल/मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर होकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पीओएल प्रदान किया जायेगा।
अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सं बघेल
वार्ता
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