राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 16 2021 10:23AM कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ीइंदौर, 16 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश की इंदौर पुलिस के द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किए गए ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारूकी की यहाँ उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई हैं।अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार मुन्नवर फारूकी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानती आवेदन दायर किया हैं, जिस पर एकलपीठ के न्यायाधीश रोहित आर्य ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान पुलिस के द्वारा प्रकरण के संबंध में केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी, लिहाजा अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह पर मुल्तवी कर दी हैं।पुलिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार यहां कि तुकोगंज थाना पुलिस ने मुन्नवर फारूकी और उनके साथी एडविन एंथॉनी, प्रखर, प्रियंम और नलिन को एक जनवरी को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया था। तब से ही पांचों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं।लोक अभियोजक ने बताया कि इससे पहले मुन्नवर की ओर से दो जनवरी को दायर एक जमानत आवेदन यहां के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया था। तद्पश्चात पांच जनवरी को मुन्नवर का जमानती आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु ने खारिज कर दिया था।गुजरात के जूनागढ़ निवासी मुन्नवर और अन्य के खिलाफ इंदौर चार से भारतीय जनता पार्टी की विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने की थी। उन पर प्रभावशाली लोगों के विरूध्द टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, अश्लीलता फैलाना, बगैर अनुमति के कॉमेडी शो करना जैसे प्रमुख आरोप हैं।जितेंद्र विश्वकर्मावार्ता