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एग्जिट पोल 19 अप्रैल से एक जून तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

भोपाल, 30 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
बघेल
वार्ता
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मोदी के नेतृत्व में सेना अब दुश्मन के घर में घुसकर मारती है: कंषाना

मोदी के नेतृत्व में सेना अब दुश्मन के घर में घुसकर मारती है: कंषाना

01 May 2024 | 11:35 PM

मुरैना, 01 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने आज कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली हैं उन्होंने सेना को सशक्त बनाने का काम किया। श्री मोदी ने हमले का जबाव देने के लिए सेना को खुली छूट दी और हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राईक कर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा।

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