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केन्द्र सरकार तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम लागू करने पर विचार करे: हाईकोर्ट

केन्द्र सरकार तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम लागू करने पर विचार करे: हाईकोर्ट

नैनीताल 12 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह सार्वजनकि हित में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम की धारा 7 (5) को लागू करने के संबंध में छह माह के अंदर विचार करे।

वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने ये निर्देश धर्मेन्द्र कंसल की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी किये हैं।

अदालत ने कहा कि सरकार तय करे कि अधिनियम जो सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर निकोटिन एवं टार सामग्री के उल्लेख के संबंध में है, उसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

अदालत ने कहा है कि अधिनियम की धारा 7 (5) के अनुसार सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों पर निकोटिन या टार से संबंधित अधिकतम तय सीमा का उल्लेख नहीं किया जाता है। अदालत ने कहा कि आज तक धारा 7 (5) को लागू नहीं किया गया है। जो कि गलत है। सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों पर निकोटिन और टार सामग्री की अधिकतम अनुमन्य सीमा का भी निर्धारण नहीं किया गया है।

अदालत ने यह भी कहा है कि तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम 2003 के तहत निहित धारा 7 (5), 11 एवं 12(1) ए को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों को विभिन्न समय लागू किया गया है लेकिन धारा 7 (5) को लागू नहीं किया गया है। उसे निष्क्रिय रखा गया है। अदालत ने आगे कहा कि बिना किसी सार्वजनिक हित के कानून को निष्क्रिय बनाये रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

रवीन्द्र, उप्रेती

वार्ता

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