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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदयुरप्पा और तीन अन्य को दी राहत

कलबुर्गी कर्नाटक 22 फरवरी(वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय के कलबुर्गी पीठ ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी एस येदयुरप्पा और तीन अन्य को शुक्रवार को कथित 'ऑपरेशन कमल' ऑडियो मामले में थाने में दर्ज प्राथमिकी पर स्थगन दे दिया।
न्यायमूर्ति पी जी एम पाटिल ने श्री येदयुरप्पा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की गयी थी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उन्हें अंतरिम राहत दी है।
विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने जनता दल (सेक्युलर) विधायक नगानागौड़ा कांकुर को भाजपा में शामिल होने के एवज में उनके पुत्र शरानंदगौड़ा को पैसा देने की पेशकश संबंधी मामले की विशेष जांच दल से जांच कराये जाने के आदेश दिये थे। विधानसभा के बजट सत्र में इस मामले को लेकर काफी हंगामा मचा था।
नीरज टंडन
वार्ता
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