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मंसूरी में 150 अतिक्रमणों का मामला पहुंचा हाई काेर्ट

नैनीताल 02 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मंसूरी में अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंसूरी नगर पालिका को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। मामले को देहरादून निवासी पंकज सिंह छेत्री की ओर से चुनौती दी गयी है।
याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ साह ने बताया कि मंसूरी में अतिक्रमण के मामले को इससे पहले भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उस समय मंसूरी नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की ओर से 150 से अधिक अतिक्रमणों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय में सहमति प्रदान कर दी गयी थी। इसके बाद अदालत ने मामले को निस्तारित कर दिया।
श्री साह ने बताया कि मंसूरी नगर पालिका की ओर से अतिक्रमणों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन्होंने मामले में अवमानना याचिका दायर की लेकिन अदालत ने उन्हें इस मामले में जनहित याचिका दायर करने की छूट प्रदान करते हुए उनकी अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद श्री छेत्री की ओर से इस मामले में शुक्रवार को जनहित याचिका दायर की गयी। श्री साह ने बताया कि अदालत ने मंसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पूरे मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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