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रामनगर देह व्यापार के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

नैनीताल 16 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने पिछले दिनों देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इसी साल 27 सितंबर को नैनीताल के रामनगर स्थित क्यारी क्षेत्र में स्थित एक रिसोर्ट में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड करते हुए संजीव कुमार निवासी बाँसखेड़ा उद्यमसिंह नगर, फईम, अनिल कुमार, अभिषेक, सोनू माखन, रिसोर्ट मालिक मोहन बिष्ट, प्रबंधक योगेश भट्ट सहित कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बुधवार को इस मामले के आरोपी अभिषेक और सोनू माखन समेत एक महिला का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में पेश कर आरोपियों को जमानत देने की अपील की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से आरोपियों को जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुल्बे ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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