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नाबालिग को भगाने ले जाने के आरोपी को चार साल सश्रम कारावास, 20 हजार जुर्माना

हल्द्वानी 08 जनवरी (वार्ता) उत्तराखण्ड में हल्द्वानी के विशेष न्यायाधीश(पाक्सो अदालत) ने नाबालिग को बहला- फुसला के भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को चार साल सश्रम सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मनीष पाण्डे ने आरोपी मोहित को नाबालिग को बहला फुसला के भगा ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने यूनीवार्ता को बताया कि 12 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना मुखानी में रिपोर्ट दर्ज करायी था कि उसकी पुत्री बिना बताए कहीं चली गयी है और काफी खोज करने के बाद उसका पता नहीं चल पा रहा है। पीड़िता के पिता ने उत्तर प्रदेश में बरेली जिला के कुलरा कोटी गठिया निवासी मोहित पर अपनी पुत्री को भगा ले जाने का शक जताया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किये थे।
सं. संतोष
वार्ता
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